कई cases मे insurance कम्पनी क्लेम reject कर देती है। हर कंपनी के अपने अपने नियम है। जिन के कारण ऐसा होता है। पर ज्यादातर कंपनी निम्न कारणों से क्लेम रिजेक्ट करती है।
नम्बर 1 – आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर ज्यादातर कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है।
नम्बर 2 – पॉलिसीधारक के कार्यों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अगर मृत्यु होती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
नम्बर 3 – नशीले पदार्थों या नशीले पदार्थों के कारण मृत्यु होने पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
नम्बर 4 – युद्ध या आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।पर कई कंपनी इस तरह के केस मे क्लेम दे भी देती है।
नम्बर 5 – स्वयं को पहुंचायी चोट के कारण मृत्यु होने पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
नम्बर 6 – यौन संचारित रोगों के कारण मृत्यु पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
इन कारणों के अलावा भी डॉक्यूमेंट्स मे कमी के कारण भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है